आंगनवाड़ी से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं (पूरा विवरण)
भारत में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सरकारी रिकॉर्ड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो पहचान, उत्तराधिकार, बीमा और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए आवश्यक होते हैं। यदि किसी बच्चे का जन्म या किसी व्यक्ति की मृत्यु आंगनवाड़ी (Anganwadi) केंद्र में दर्ज हुई है, तो वहां से प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया निम्नलिखित है।
जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) बनाने की प्रक्रिया : birth certificate kaise banaye bihar
जन्म प्रमाण पत्र के लिए पात्रता
✅ बच्चे का जन्म आंगनवाड़ी केंद्र में हुआ हो।
✅ बच्चे के माता-पिता भारत के निवासी हों।
✅ बच्चे का जन्म 21 दिनों के अंदर रिपोर्ट किया गया हो।
आवश्यक दस्तावेज़
जन्म प्रमाण पत्र के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं: birth certificate banane ke liye documents
📌 बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र (Birth Registration Form)
📌 बच्चे के माता-पिता का आधार कार्ड
📌 माता-पिता का विवाह प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)
📌 डिस्चार्ज स्लिप या जन्म प्रमाण पत्र (अगर अस्पताल से मिला हो)
📌 बच्चे की एक पासपोर्ट साइज फोटो
📌 पते का प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल, आधार कार्ड आदि)
आवेदन प्रक्रिया : birth certificate banane ka process
1: अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र (Anganwadi Center) या ग्राम पंचायत में जाएं।
2: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (Anganwadi Worker) से जन्म पंजीकरण फॉर्म प्राप्त करें।
3: फॉर्म को सही से भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
4: भरे हुए फॉर्म को आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत कार्यालय या स्थानीय नगर निगम में जमा करें।
5: सत्यापन प्रक्रिया के बाद, 7-21 दिनों के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें : birth certificate online registration
कुछ राज्यों में जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। इसके लिए:
📌 https://dc.crsorgi.gov.in/पर जाएं।
📌 "Birth
Registration" सेक्शन में जाएं।
📌 आवेदन फॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
📌 सत्यापन के बाद, प्रमाण पत्र डाउनलोड करें।
मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) बनाने की प्रक्रिया : Death certificate banane ka process
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पात्रता
✅ व्यक्ति की मृत्यु भारत में हुई हो।
✅ मृत्यु को 21 दिनों के अंदर रिपोर्ट किया गया हो।
मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
📌 मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन पत्र (Death Registration Form)
📌 मृतक का आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
📌 परिवार के किसी सदस्य का आधार कार्ड
📌 मृत्यु की तारीख, समय और स्थान का विवरण
📌 अस्पताल से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि अस्पताल में मृत्यु हुई हो)
📌 ग्राम पंचायत या नगर निगम द्वारा जारी प्रमाण पत्र (अगर घर पर मृत्यु हुई हो)
📌 राशन कार्ड, वोटर आईडी या अन्य पहचान पत्र
. आवेदन प्रक्रिया
1: नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत, या नगर निगम कार्यालय जाएं।
2: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म प्राप्त करें।
3: फॉर्म को सही से भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
4: भरे हुए फॉर्म को पंचायत कार्यालय या नगर निगम में जमा करें।
5: सत्यापन के बाद, 7-21 दिनों के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? death certificate online apply bihar
📌 CRS
Portal (https://crsorgi.gov.in) पर जाएं।
📌 "Death
Registration" सेक्शन में जाएं।
📌 आवेदन फॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
📌 सत्यापन के बाद, प्रमाण पत्र डाउनलोड करें।
समय सीमा और शुल्क
🔹 बिना किसी विलंब के आवेदन करने पर: निःशुल्क
🔹 21 दिन के बाद आवेदन करने पर: ₹50-₹200 (राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकता है)
🔹 1 वर्ष से अधिक समय बाद आवेदन करने पर: कोर्ट आदेश की आवश्यकता हो सकती है।
कहाँ संपर्क करें?
📍 स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र या ग्राम पंचायत कार्यालय
📍 नगर निगम / नगर पालिका / ब्लॉक ऑफिस
📍 जन सुविधा केंद्र (CSC Center)
📞 टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-3456-444
निष्कर्ष
✔ जन्म प्रमाण पत्र बच्चे के जन्म के 21 दिनों के अंदर बनवा लें।
✔ मृत्यु प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की मृत्यु के 21 दिनों के अंदर प्राप्त करें।
✔ आंगनवाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत, नगर निगम या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें।
✔ प्रमाण पत्र सरकारी योजनाओं, स्कूल प्रवेश, पासपोर्ट, बीमा आदि के लिए आवश्यक हैं।